नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति 2021-22 कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal )की न्यायिक हिरासत सात मई तक के लिए बढ़ा दी है।
राऊज एवेन्यू स्थित काबेरी बावेजा की विशेष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद आप नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने संबंधी आदेश दिया।
Delhi Excise Policy 2021-22 Scam| के. कविता और एक अन्य आरोपी चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत भी 7 मई तक बढ़ायी
सीबीआई और ईडी से संबंधित मामलों की विशेष जज काबेरी बावेजा ने आबकारी नीति से संबंधित मामले की आरोपियों में शामिल भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता और एक अन्य आरोपी चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत भी 7 मई तक बढ़ा दी गई है।
ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद वर्चुअल माध्यम से विशेष अदालत में पेश किया।
केजरीवाल को इससे पहले एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
समन की अनदेखी के बाद ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (( CM Arvind Kejriwal )) से पूछताछ के लिए कई बार समन भेजा था। समन की अनदेखी के बाद ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था।
उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल की अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को 15 अप्रैल को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की शीर्ष अदालत की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को नोटिस जारी किया था, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी (Senior Advocate Abhishek Manu Singhvi) की इस मामले की अगली सुनवाई शीघ्र करने की गुहार साफ तौर पर ठुकरा दी थी।
अब शीर्ष अदालत मुख्यमंत्री केजरीवाल के मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने इससे पहले 24 अप्रैल तक ईडी को अपना जबाव दाखिल करने का निर्देश दिया था।