दिल्ली शराब घोटाला केस : केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

Delhi liquor scam case
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Delhi liquor scam case: Kejriwal challenges High Court’s decision in Supreme Court

नई दिल्ली।  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Chief Minister Arvind Kejriwal ) ने कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले से संबंधित धनशोधन के मुकदमे में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को  सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है।

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रखा केजरीवाल का पक्ष | Chief Justice of India DY Chandrachud

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने  सीएम अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखते हुए उनकी याचिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताते हुए उस पर शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश ने पीठ की ओर से अधिवक्ता सिंघवी से कहा कि वो संबंधित मामले के बारे में ईमेल करें तथा उस पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को याचिका को किया था खारिज

उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने मंगलवार को ईडी के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उस केंद्रीय जांच जांच एजेंसी को हिरासत में देने के विशेष अदालत के फैसले को उचित ठहराते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। एकल पीठ ने  केजरीवाल की गिरफ्तारी और हिरासत के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय  ने कहा था कि ईडी की ओर से अदालत के समक्ष पेश दस्तावेजों से प्रथम दृष्ट्या पता चलता है कि आरोपी केजरीवाल उक्त आबकारी नीति को तैयार करने की साजिश में शामिल थे। उन्होंने उस अपराध से प्राप्त आय का इस्तेमाल किया। एकल पीठ ने यह भी कहा कि  केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पर उस नीति को बनाने और रिश्वत मांगने में भी कथित तौर पर शामिल थे।

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केजरीवाल ने गिरफ्तारी के समय पर उठाया था सवाल

केजरीवाल की ओर से लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह  लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की मूल संरचना का ‘उल्लंघन’ करता है। इसलिए उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध घोषित किया जाना चाहिए।  निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत के इस आदेश के मद्देनजर राऊज एवेन्यू स्थित काबेरी बावेजा की विशेष अदालत ने तीन अप्रैल को उन्हें सशर्त तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश पारित किया था। इसके बाद वह गुरुवार रात में ही रिहा कर दिए गए थे।

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