Rudraprayag court news। बलात्कार मामले में प्रधान सहित दो अन्य दोषमुक्त

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 Rudraprayag court news। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रयाग शहंशाह मुहम्मद दिलवर दानिश की कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहे प्रधान सहित दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त पाया है. मामला साल 2023 का है.

जुलाई 2023 में रुद्रप्रयाग जिले के एक गांव में मानसिक रूप से दिव्यांग बालिका के पिता ने प्रधान सहित एक अन्य व्यक्ति और नेपाली मजदूर पर बेटी के साथ बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया था.

अदालत में पीड़िता सहित कुल 11 गवाहों की गवाही करवायी

पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पीड़िता सहित कुल 11 गवाहों की गवाही करवायी गयी. आरोपी प्रधान की ओर से अधिवक्ता बीरबल सिंह भंडारी और अरुण प्रकाश वाजपेई व अन्य की तरफ से गंभीर सिंह रावत ने पैरवी की और कोर्ट में अपना पक्ष रखा.

सभी को तत्काल रिहा करने के आदेश पारित

कोर्ट में अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध को साबित करने में असफल रहा। इन तथ्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रयाग ने सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया. सभी को तत्काल रिहा करने के आदेश पारित किए गए.

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